Pastor Bajinder Singh Case: येशू-येशू वाले ईसाई धर्मगुरु पादरी बजिंदर सिंह को आज मोहाली जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 3 दिन पहले यानी 28 मार्च को यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी मोहाली कोर्ट ने दोषी करार दिया था। जिसके बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया था।
पास्टर पर यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में एक नाबालिग लड़की की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बजिंदर सिंह ने उसे विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया और मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर उसके साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बना लिया।
रेप का लगा था आरोप
उसने आरोप लगाया था कि “आरोपी ने इस घटना को रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी कि अगर उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा।” इस मामले में बजिंदर जमानत पर बाहर था। जब यह घटना हुई थी उस वक्त पीड़िता नाबालिग थी। इसलिए मामला पॉक्सो (POCSO)कोर्ट में चल रहा था. जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया था।
&
#BreakingNews | पादरी बजिंदर को मोहाली कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई
➡️2018 में महिता के साथ दुष्कर्म के आरोप में सजा सुनाई गई है#BajinderSingh #PastorBajinderSingh #Trending #Trending #jantantratv pic.twitter.com/9KgqaVdbsL
— Jantantra Tv (@JantantraTv) April 1, 2025
nbsp;
शिकायत के मुताबिक, अप्रैल 2018 में पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद बजिंदर सिंह फरार हो गया था। बाद में उसे दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया, जब वह लंदन भागने की कोशिश कर रहा था।
पीड़िता ने कराया केस दर्ज
पीड़िता ने बताया कि “वह डर के मारे चुप रही, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर अप्रैल 2018 में जीरकपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की लेकिन अब जब फैसला सुनाया गया तो पीड़िता ने इस पर कहा, ‘बजिंदर एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी यही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे। आज बहुत सी लड़कियों की जीत हुई है’।”
कोर्ट ने 28 मार्च को ठहराया था दोषी
28 मार्च को सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे दोषी ठहराया और 1 अप्रैल को उम्रकैद की सजा सुनाई। जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पादरी समेत 7 लोगों (अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान) के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
कई मामलों में था केस दर्ज
उस पर आईपीसी की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार्जशीट में कहा था कि ताजपुर गांव में स्थित ‘द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विज्डम’ के पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर में नाबालिग पीड़िता के साथ गलत हरकतें की थीं। बजिंदर ने उसका फोन नंबर लेकर अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए। उसे चर्च में अकेले अपनी केबिन में बैठाना शुरू कर दिया, जहां वह पीड़िता के साथ गलत व्यवहार करता था। कपूरथला पुलिस ने मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया और बजिंदर को गिरफ्तार किया गया था।”