Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य आधार पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी। नायडू के वकील ने कहका कि पूर्व मुख्यमंत्री को मोतियाबिंद की सर्जरी करानी होगी। इसलिए अदालत ने उन्हें 10 नंवबर के लिए जमानत याचिका जारी कर दी और आज उन्हें रिहा किया जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा, “उन्हें अपने खर्च पर अपनी पसंद के अस्पताल में जांच और इलाज कराना होगा।”
पार्टी के प्रवक्ता का बयान
तेलुगु देशम पार्टी के प्रवक्ता के. पट्टाभि राम कहते हैं, “आज, उच्च न्यायालय ने एन चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है और नियमित जमानत पर सुनवाई 10 नवंबर को होगी। चंद्रबाबू नायडू आज रिहा हो जाएंगे।” हम सभी जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से बिगड़ रहा है, और डॉक्टरों ने भी तत्काल आंख की सर्जरी और तत्काल अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है।”
इन आधारों पर किया गया था गिरफ्तार
नायडू को कथित तौर पर 3,300 करोड़ रुपये के आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) घोटाले के सिलसिले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जो कथित तौर पर आंध्र के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। उस दिन, पुलिस लगभग 3 बजे नायडू के घर पहुंची। वे उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके क्योंकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हुए और इस कदम का विरोध किया। करीब तीन घंटे बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस साल मार्च में आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच में भारतीय रेलवे यातायात सेवा के पूर्व अधिकारी अरजा श्रीकांत, जो 2016 में एपीएसएसडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे, को नोटिस दिया गया था, जो एक आरोपी से सरकारी गवाह बने बयानों और तीन आईएएस अधिकारियों के बयानों के आधार पर किया गया था।