Uttarakhand: उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी है। बता दें कि 4 फरवरी रविवार को सीएम धामी के घर पर एक बैठक हुई थी। जिसमें कई मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि इसमें यूसीसी बिल पर काफी देर तक बात हुई, जिसके बाद सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी दे दी गयी। साथ ही आज यानी 5 फरवरी से उत्तराखंड में विधानसभा सत्र शुरु हो रहा है। इसको लेकर भी चर्चा हुई।
कब से होगा लागू?
बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की रिपोर्ट न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी दी थी। तब धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई साल 2022 को पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इसी को रविवार को पास कर दिया गया। और यह भी अब धामी सरकार 6 फरवरी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश करेगी।
क्या है ये बिल, किन चीजों का प्रावधान?
इस यूसीसी बिल में लड़कियों की शादी उम्र और लड़कों की 21 वर्ष है, साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। पति-पत्नी के तलाक के पैमाने दोनों के सेम होंगे। एक पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी करना अपराध होगा। साथ ही लड़का और लड़की को समान अधिकार दिया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप का एक सेल्फ डिक्लेरेशन होना जरूरी होगा। अनुसूचित जनजाति के लोग इस परिधि से बाहर रहेंगे।