Sambhal Shahi Jama Masjid News : उत्तर-प्रदेश के संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को नामंजूर कर दिया।
मुस्लिम पक्ष को लगा तगड़ा झटका
मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर 13 मई को बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज 19 मई को यह फैसला सुनाया गया। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद को लेकर मस्जिद कमेटी ने सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती थी। वहीं इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने एएसआई द्वारा दाखिल किए गए जवाबी हलफनामें पर जवाब देने के लिए मस्जिद समिति ने थोड़ा सा समय मांगा था।
क्या है पूरा मामला ?
एडवोकेट हरि शंकर जैन और सात लोगों ने संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया था कि “संभल में शाही ईदगाह मस्जिद का निमार्ण मंदिर को तोड़कर किया गया था।” वादी के अनुसार “यह मंदिर भगवान विष्णु के अंतिम अवताक कल्कि को समर्पित था। जिसे 1526 में धवस्त कर दिया गया था। इस मस्जिद के कारण पिछले 24 नवंबर को स्थिति तनावपुर्ण रही। हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।”