जनतंत्र डेस्क, नई दिल्ली: चर्चित मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाने के मामले में आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। आरोपियों को जमानत मानवीय आधार पर दी गई है। ‘बुल्ली बाई’ ऐप मामले में अभियुक्त नीरज बिश्नोई और ‘सुल्ली डील्स’ ऐप को बनाने वाले ओंकारेश्वर ठाकुर को जमानत दी गई है।
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अदालत ने दोनों मुख्य आरोपियों को जमानत मानवीय आधार बताया। अदालत ने कहा कि अभियुक्तों ने पहला अपराध किया है और लगातार जेल में रखना के लिए ठीक नहीं होगा। नीरज बिश्नोई और ओंकारेश्वर ठाकुर को सख्त शर्तों के साथ जमानत दी।
कोर्ट की शर्तों में कहा गया है कि अभियुक्त किसी भी पीड़ित से संपर्क, प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। ताकि वे किसी गवाह को धमका न सकें और किसी भी सबूत से छेड़छाड़ ना कर सकें। साथ ही जांच अधिकारी को अपना संपर्क विवरण देगा और अपना फोन हमेशा एक्टिव रखेगा।
गौरतलब है कि बुल्ली बाई नाम के ऐप पर मुसलमान लड़कियों की कथित ऑनलाइन निलामी की जा रही थी। वहीं, सुल्ली डील में मुस्लिम महिलाओं की फोटो से छेड़छाड़ कर उनकी बोली लगाई जा रही थी। पिछले साल ये मामला सामने आया था।