Ranveer Allahabadia Case : सुप्रीम कोर्ट ने आज, मंगलवार 18 फरवरी, 2025 को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील टिप्पणी मामले में उन्हें फटकार लगाई। कोर्ट ने यूट्यूबर को झाड़ लगाते हुए कहा आप फेमस हो गए हैं, तो क्या आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि उन्होंने जिस तरह की बातें माता-पिआ के बारें में कहीं हैं, उसमें हम उनकी क्या माद्दा कर सकते हैं।
कोर्ट ने लगाई रणवीर को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रणवीर से कहा कि “आप फेमस हो गए हैं, तो क्या कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? माता-पिता के बारे में इस तरह की अश्लील बातें करना दिखाता है कि उसके दिमाग मे कुछ गंदगी भरी है।” वहीं रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि “याचिकाकर्ता को धमकी मिल रही हैं। यहां तक कि ज़ुबान काट कर लाने वाले को ईनाम का भी ऐलान किया गया है।”
“माता-पिता बहनें सभी शर्मिंदा होंगे” – सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील पर कहा कि “जिस तरह से इस व्यक्ति को चर्चा में आने शौक है, शायद उस व्यक्ति को भी चर्चा में आने का शौक होगा।” कोर्ट ने कहा कि “रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा है, उस बयान से माता-पिता बहनें सभी शर्मिंदा होंगे। कोर्ट ने रणवीर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, “रणवीर इलाहाबादिया को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। जांच अधिकारी के बुलाने पर पेश भी होना होगा।”
पासपोर्ट जमा करवाने के दिए निर्देश
हालांकि कोर्ट ने कहा कि “अगर याचिकाकर्ता को जान पर खतरा महसूस हो रहा है तो वह अपनी सुरक्षा के लिए मदद मांग सकता है। रणवीर को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा।” इंडियाज गॉट लेटेंट के इस शो में रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, अप्रूवा मखीजा के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। वहीं इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए गए हैं।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल रणवीर ने 16 फरवरी को याचिका दाखिल कर देशभर में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एकसाथ जोड़ने की मांग की थी। बता दें कि समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड में रणवीर अलहाबादिया गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने माता-पिता को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया, जिससे देशभर में बवाल मच गया। उनपर देश के कई राज्यों में अश्लील कॉमेडी करने का आरोप में FIR दर्ज की गई है।