No Diesel Petrol To Old Cars In Delhi : दिल्ली की सड़कों पर आज से पुरानी गाड़ियां दौड़ती नहीं दिखेंगी। लगातार बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। आज मंगलवार 1 जुलाई से 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल नहीं भरवा पाएंगी। कोई अगर ऐसा करने की कोशिश करता है, तो उसकी गाड़ी जब्त हो सकती है। परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर इस नियम को सख्ती से लागू करने की योजना बनाई है। पेट्रोल पंपों पर आज से नोटिस लगा दिए गए हैं और पुलिस की टीमें निगरानी कर रही हैं तो वही इस नियम को लागू करने के लिए सरकार ने हाईटेक इंतज़ाम किए गए हैं। दिल्ली के लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर AI आधारित ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए गए हैं, जो गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करके उसकी उम्र पहचानते हैं। अगर गाड़ी तय सीमा से पुरानी है, तो उसे ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा।
पेट्रोल पंप पर लगे नोटिस
दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर नोटिस लगा दिए गए है । नोटिस के जरिए लोगों को नए नियम की जानकारी बताई गई है । सरकार इस नियम के माध्यम से सालों पुरानों वाहनों पर लगाम लगाने की कोशिश में है, लेकिन नो फ्यूल की पॉलिसी का असर दिख सकता है। हालांकि, लोगों में नए नियम को लेकर काफी गुस्सा भी है, लेकिन क्या करे उनके पास कोई और विकल्प भी नहीं है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण का कारण गाड़ियों से निकलने वाला धुंआ है ऐसे में सरकार को इन पर लगाम लगाना जरूरी भी है।
नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
अगर कोई नियम को तोड़ता है तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही गाड़ी जब्त कर लिया जाएगा । इसके साथ ही दोपहिया वाहन मालिकों को 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इस नियम को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक विभाग और MCD की टीमें तैनात की गई हैं। हर पेट्रोल पंप पर अधिकारी मौजूद रहेंगे जो नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, सभी पंपों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे वाहनों को ईंधन देने से इनकार करें और उसका रिकॉर्ड रखें। दिल्ली सरकार के इस फैसले का सख्ती से पेट्रोल पंप पर पालन करवाने के लिए सुबह 6 बजे से ही ड्यूटी लगा दी गई है। सभी पेट्रोल पंप पर कैमरे और हूटर लगा दिए गए हैं। अगर कोई गाड़ी इस नियमों को तोड़ता है तो तो कैमरा उसको डिटेक्ट कर लेता है, और ऑटोमैटिक हूटर बजने लगता है।
दिल्ली में 62 लाख हैं पुरानी गाड़ियां
दिल्ली में इस समय करीब 62 लाख ऐसे वाहन हैं जो इस नियम के दायरे में आते हैं। सरकार चाहती है कि लोग इन वाहनों को स्क्रैप करें या फिर इलेक्ट्रिक वाहन की ओर बढ़ें।
आपको बता दें कि पुरानी गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों से हटाने से जुड़े इस नियम का उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण को कम करना है। यह नियम दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।