Kunal Kamra Controversy : कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। यह एफआईआर उनके एक शो के दौरान की गई टिप्पणियों के कारण दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को “देशद्रोही” कहा था।
कुणाल कामरा ने कोर्ट में दाखिल की याचिका
कामरा की याचिका में दावा किया गया है कि आरोप उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार और भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है।
21 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई
यह याचिका 21 अप्रैल को न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित है। कामरा को इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट से अंतरिम ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के तीन समन का जवाब नहीं दिया है ।
शिवसेना विधायक ने दर्ज की FIR
कुणाल कामरा के खिलाफ शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1)(बी) और 356(2) के तहत सार्वजनिक उपद्रव करने और मानहानि करने का आरोप लगाया गया है।
एकनाथ शिंदे को लेकर दिया थी बयान
कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को “गद्दार” कहा, जिससे विवाद खड़ा हो गया। शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कुणाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कुणाल पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1)(बी) और 356(2) के तहत सार्वजनिक और मानहानि करने का आरोप लगाया गया है।