Supreme Court On Sambhal : संभल मामले में मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने नगरपालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस पर रोक लगा दी। अब मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।
संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट
संभल मामले में सुनवाई के दौरान CJI संजीव खन्ना ने सबसे पहले मस्जिद कमेटी से पूछा कि यह आवेदन आपने क्यों किया है। सीजेआई ने कुएं की तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा कि “कि कुएं के पास एक रास्ता है, वहां CCTV कैमरा लगा दें।” मस्जिद समिति के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि “यह सिर्फ मस्जिद के लिए प्रयोग की जाती है। ”
मस्जिद समिति ने दायर की थी याचिका
बता दें कि इस मामले पर सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई कर रही है। मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि मस्जिद की सीढ़ियों/प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए। इसके अलावा याचिका में यह भी मांग की गई है कि ” कोर्ट के आदेश थे कि प्रशासन शांति और सौहार्द स्थापित करने के लिए कदम उठाए। लेकिन प्रशासन ऐसा करने की बजाए पुराने मंदिर और कुएं तलाश में जुटा हुआ है।”
क्या है संभल विवाद ?
संभल विवाद उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद के आसपास के विवाद को संदर्भित करता है। यह विवाद मस्जिद के इतिहास और इसके निर्माण के बारे में विवादित दावों के कारण उत्पन्न हुआ है। विवाद के अनुसार, हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के स्थान पर पहले एक हिंदू मंदिर था, जिसे मुगल शासक बाबर ने ध्वस्त कर दिया था। इस दावे के आधार पर, हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की है, जिसे मस्जिद प्रशासन ने विरोध किया है।